”UP OTS SCHEME 2023”, ”एकमुश्त समाधान योजना” (ओ  टी एस) लागू  जल्दी आयें,जल्दी  लाभ पायें, UPPCL के बिजली उपभोक्ताओं में ख़ुशी की लहर|

UP OTS SCHEME 2023”, ”एकमुश्त समाधान योजना” (ओ  टी एस) लागू  जल्दी आयें,जल्दी  लाभ पायें, UPPCL के बिजली उपभोक्ताओं में ख़ुशी की लहर|

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‘UP  OTS SCHEME 2023”,  ”एकमुश्त समाधान योजना” (ओ  टी एस) के तहत उत्तर प्रदेश शासन की ओर से बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का तोहफा देने की घोषणा कर दी गई, जिससे  बिजली उपभोक्ताओं को बकाया पर लगे ब्याज से शत प्रतिशत छूट मिल सकेगी तो वहीं विभाग भी अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेगा। शासन के निर्देश पर आठ नवंबर से यह योजना लागू हो रही है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। ‘UP  OTS SCHEME 2023”,  ”एकमुश्त समाधान योजना” के तहत नगर(Urban ) व ग्रामीण (Rural) क्षेत्र के सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ता, कामर्शियल उपभोक्ता, निजी संस्थान (जैसे स्कूल कालेज, अस्पताल), निजी नलकूप, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाई (जैसे मेंथा फैक्ट्री, कृषि यंत्र बनाने वाले कारखाने, चक्की आदि) को इस योजना में शामिल किया गया है। ऐसे में इन उपभोक्ताओं के बकाया बिल में लगे ब्याज से छूट दी जाएगी। परन्तु इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। चलिए इस पेज पर जानकारी प्राप्त करते हैं कि UP  OTS SCHEME 2023”,  ‘‘एकमुश्त समाधान योजना” (ओ टी एस) क्या है और इस योजना में आवेदन कैसे करें।

Table of Contents

योजना का नामएकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)
विभागUTTAR  PRADESH पावर कारपोरेशन लिमिटेड
किसने शुरू कीउत्तर प्रदेश सरकार
योजना को जारी  करने का वर्ष2023
लाभार्थीउत्तर प्रदेश  के निवासी
योजना की अवधि08  Nov 2023  से 31  Dec 2023 तक
लागू होने के चरण03 (Three)
योजना का उद्देश्यUP के निवासियों को बिल से राहत देना
आधिकारिक वेबसाइटwww.uppcl.org
हेल्पलाइन नंबर1912

”एकमुश्त समाधान योजना” (ओ  टी एस) क्या है ?/What is OTS (ONE TIME SETTLEMENT)SCHEME 2023”

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिए यह योजना शुरू की गयी है।  ”एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)” से तात्पर्य है की  बकायेदार अब अपना बिजली के  बिल का भुगतान किश्तों में भी  कर सकते हैं। यह ओटीएस स्कीम तीन चरणों  में लागू की जाएगी। पहले चरण में 8 से 30 नवंबर तक, दूसरे चरण 1 से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 से 31 दिसंबर तक चलाई जाएगा।  समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस योजना के पहले चरण में  अर्थात 08 नवंबर से 30 नवंबर  तक  पंजीकरण करने वाले किसानों और 1 किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज में छूट दी जाएगी। इसके अलावा पहली बार इस ”एकमुश्त समाधान योजना”    (ओ  टी एस) के तहत बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा। 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज से 90% छूट का फायदा मिलेगा। वहीं वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता भी 50 से 80% छूट का लाभ ले सकते हैं। चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक 10% पंजीकरण राशि जमा कर एकमुश्त भुगतान करने की दशा में 65% तक बिजली चोरी की राशि को जमा करने से छूट मिलेगी। । एकमुश्त समाधान योजना” (ओ  टी एस)का सबसे ज्यादा फायदा बड़े बकायेदार जो बिजली का बिल नही जमा कर पा रहे थे ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने का अच्छा विकल्प है।

”उत्तर प्रदेश  एकमुश्त समाधान योजना” का उद्देश्य  (OBJECTIVE OF UP OTS SCHEME) 

  • इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं मध्यम श्रेणी के  शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करने से राहत  देने के लिए  उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन शुरू की गयी है।
  • इस योजना के अंतर्गत  बिजली उपभोक्ताओं को ऋण का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • उत्तर प्रदेश  एकमुश्त समाधान योजना से बैंको की एनपीए दर को भी कम करना है।
  • उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन विभाग में होने वाली ऋण दर को काम करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
  • ऐसी खबर है की योजना के पहले चरण में लगभग 12 लाख लोगो ने रजिस्ट्रेशन कराया है एवं 1000 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त ही चुका है, इतनी बड़ी धनराशि मिलने से बिजली विभाग के अफसर बहुत उत्साहित है, इस प्रकार हम कह सकते है की बिजली महकमे के अफसर को भी प्रोत्साहन प्रदान करना भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है।
  • Ek must yojna माध्यम से यदि उपभोक्ता एकमुश्त ऋण का भुगतान करते हैं तो उनको ब्याज दर में 35% से लेकर 100% तक की छूट प्रदान की जाती है।  जिससे कि उन्हें ऋण चुकाने के लिए कम राशि देनी पड़ती है।
  • Ek must yojna के तहत ऐसे उपभोक्ता जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऋण नहीं चुका पाते थे। इस योजना के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त भी बनेंगे।

  उत्तर प्रदेश  ”एकमुश्त समाधान योजना” (UP OTS SCHEME) की    विशेषताएं एवं लाभ

  •  इस योजना के अंतर्गत बकायेदारों को राहत देते हुए बिल जमा करने का मौका दिया जाएगा।
  • UP EK Must Samadhan Yojana 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है।
  • बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।
  • इस योजना के माध्यम से यदि बिजली उपभोक्ता  ऋण का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 35% से लेकर 100% तक ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी।
  • एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 % तक की छूट प्रदान की जायेगी।

    उत्तर प्रदेश  ”एकमुश्त समाधान योजना” (UP OTS SCHEME) में छूट का श्रेणीवार विवरण :

  • उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत उपभोक्ता अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं uppcl.org के माध्यम से कर सकते है। जिसकी प्रक्रिया आपको इसी आर्टिकल में बताई जायेगी।
  • इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खंड /उपखण्ड कार्यालय  अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैव छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते है।
  • बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जायेगा।
  • UP EK Must Samadhan Yojana के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आर० सी० निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ 31 दिसम्बर  2023  तक उठाया जा सकता है।
  • इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
  • बैंकों के एनपीए दर में भी इस योजना के माध्यम से गिरावट आएगी।
  • ‘उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना’  के माध्यम से प्रदेश के किसान ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

उत्तर प्रदेश  ”एकमुश्त समाधान योजना” के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज/ (ELIGIBILITY AND ESSENTIAL DOCUMENTS FOR UP OTS SCHEME )

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का उपभोक्ता (शहरी/ग्रामीण ) होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • बिजली विभाग द्वारा प्रदान किया गया अकाउंट नंबर होना चाहिए।
  • बिल नंबर की भी जरुरत पड़ेगी जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे।
  • मोबाइल नंबर
  • उपभोक्‍ता का आधार कार्ड
  • जमीन के कागजात
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक अकाउंट पासबुक

 एकमुश्त समाधान योजना के मुख्य बिंदु : pdf  के लिए क्लिक करे।

 

 

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (HOW TO APPLY  FOR UP EK Must Samadhan Yojana 2023)

STEP 1:

जब आप  UPPCL की आधिकारिक वेबसाइटwww.uppcl.org  पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का मुख्य पेज ओपन होगा जो इस प्रकार होगा।

STEP 2

OTS पंजीकरण सामान्य प्रकरण पर क्लिक करे।  आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा।

STEP 3 

इस पेज पर आप अपने जिले का नाम ,खाता संख्या , डिस्कॉम एवं कैप्चा को अंकित करें। विवरण अंकित करने के बाद CHECK  ELIGIBILITY पर क्लिक करे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल कर आएगा।

 

STEP 4

उपभोक्ता अपना सही विकल्प देखकर PROCEED TAB पर क्लिक करे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल कर आएगा।

 

STEP 5

इस पेज परउपभोक्ता के सामने दो विकल्प मिलेगा , उपभोक्ता सही चुनाव कर PROCEED FOR REGISTRATION पर क्लिक करे।

उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल कर आएगा।

 

STEP 6

अब आप लॉगिन पेज पर आ गए है, लॉगिन पेज पर अगर आपका अकॉउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करे, नहीं तो डिस्कॉम नाम, खाता  संख्या,पासवर्ड एवं कैप्चा को अंकित करने के बाद लॉगिन tab पर क्लिक करे। अब आपके सामने पेमेंट का ऑप्शंन होगा वह पर क्लिक करके विभिन्न माध्यमों से आप भुगतान कर सकते है।

 

 

पेमेंट होने के बाद उपभोक्ता पेमेंट रसीद भविष्य के लिए UPPCL द्वारा मांगे जाने पर दे सके।

”एकमुश्त समाधान योजना” (ओ  टी एस) हेल्पलाइन नंबर

इस आर्टिकल के माध्यम से आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। योजना का हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि योजना के बारे में अधिक जानकारी घर बैठे आप प्राप्त कर सके या अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।

UPPCL – हेल्पलाइन नंबर  –1912

पीयूवीवीएनएल

1800-180-5025

एमवीवीएनएल

1800-1800-440

पीवीवीएनएल

1800-180-3002

डीवीवीएनएल

1800-180-3023

केस्को

1800-180-1912

 

होमपेज (Home Page)

Click here

अधिकारिक वेबसाइट (Official Website)

www.uppcl.org

 

FAQ

Q : ओ० टी० एस ० योजना का लाभ कौन ले सकता है ?

Ans :    (i)    घरेलू (एल०एम०वी० – 1)
(ii)  वाणिज्यिक (एल०एम०वी० – 2)
(iii)  निजी संस्‍थान (एल०एम०वी० – 4 बी)
(iv)  निजी नलकूप (एल०एम०वी० – 5)
(v)    औद्योगिक (एम०एम०वी० – 6) श्रेणी के विधुत उपभोक्‍ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Q : ओ० टी० एस ० योजना अधिकतम लाभ लियर कहा संपर्क करना पड़ेगा ?
Ans : ओ० टी० एस ० योजना-2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड /उपखण्ड कार्यालय अथवा विभागीय कैश काउंटर पर संपर्क कर सकता है।

Q :   उत्तर प्रदेश ”एकमुश्त समाधान योजना” (UP OTS SCHEME) की अवधि कब तक है ?
Ans : ओ० टी० एस ० योजना-2023 की अवधि दिनांक 08 नवम्बर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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